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  • Trending पनीर के नाम पर गैर-डेयरी उत्पादों की बिक्री पर लग सकता है प्रतिबंध
  • DHANANJAY OJHA - 24 Sep 2026

पनीर के नाम पर दूध से इतर सामग्री से बने उत्पादों की बिक्री और बाजार में उनके प्रचार-प्रसार पर रोक लगाने की तैयारी है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और निबंधन) विनियम, 2011 में संशोधन का प्रारूप जारी किया है।

23 सितंबर को प्रकाशित राजपत्र के अनुसार, एफएसएसएआई ने विनियम 2.1.1 में एक नया खंड जोड़ने का प्रस्ताव किया है, जिसमें दूध से व्युत्पन्न घटकों से निर्मित न किए गए उत्पाद को ‘पनीर’ कहे जाने पर रोक का प्रावधान है। प्रस्ताव के मुताबिक ‘डेयरी संदर्भ में एनेलॉग उत्पाद’ श्रेणी में पहले से अनुज्ञप्त या पंजीकृत उत्पादों के नामकरण, लेबलिंग और विपणन में ‘पनीर’ शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा।प्राधिकरण ने कहा है कि इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और संघटन के संबंध में भ्रामक जानकारी से बचाना है। प्रस्तावित संशोधन पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से राजपत्र के प्रकाशन के बाद 60 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को या regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

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