लखनऊ। आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ की ओर से पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि जिन पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र जमा करना है, वे प्रमाण पत्र जमा करते समय अपडेट बैंक पासबुक तथा फोटो पहचान पत्र की मूल प्रति साथ लेकर आएं।
पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके साथ ही बैंक पासबुक, आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड की फोटो प्रति जीवित प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करनी होगी। पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर को जीवित प्रमाण पत्र पर नवीनतम फोटो भी चस्पा करना होगा।
80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को अतिरिक्त पेंशन का लाभ
मुख्य कोषाधिकारी ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों से कहा है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी अथवा ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराएं।
जिन पारिवारिक पेंशनरों के पास आयु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र के साथ संबंधित पटल सहायक को आवेदन उपलब्ध कराएं, ताकि पेंशन पर देय अतिरिक्त लाभ समय से प्रदान किया जा सके।
पेंशनर की मृत्यु होने पर तत्काल दें सूचना
इसके अलावा पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के जीवनकालीन अवशेष के लिए नामित व्यक्तियों को भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। पेंशनर की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल आदर्श कोषागार तथा संबंधित बैंक को सूचना देना अनिवार्य होगा।
कोषागार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि पेंशनर की मृत्यु की सूचना दिए बिना उसके बैंक खाते से किसी प्रकार की धनराशि निकाली जाती है, तो उस धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति पेंशनर के उत्तराधिकारी की चल-अचल संपत्ति से की जाएगी।
मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट लखनऊ ने सभी संबंधित पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों से निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि उन्हें पेंशन संबंधी लाभ समय से प्राप्त हो सकें।