उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देश पर सचिव श्रीमती निकिता गौड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पॉक्सो अधिनियम-2012, महिला एवं बाल अधिकारों तथा निःशुल्क कानूनी सहायता को लेकर विशेष विधिक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभियान का पहला चरण 25 सितंबर से 01 अक्टूबर 2026 तक जनपद भर में पॉक्सो अधिनियम पर विशेष विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रावधानों तथा इसके उल्लंघन पर होने वाले गंभीर परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कानून द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है उनके विरुद्ध किया गया कोई भी यौन अपराध जघन्य श्रेणी में आता है और इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। महिला एवं बाल अधिकारों और निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एवं बच्चों के अच्छे बुरे स्पर्श की पहचान तथा किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार या उत्पीड़न की स्थिति में बिना भय और बिना हिचक अपने माता पिता, शिक्षिक अथवा किसी विश्वसनीय व्यक्ति को तत्काल जानकारी दे, महिला कल्याण विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विषम परिस्थितियों में बेटियां अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए जागरूक होकर उचित कदम उठा सकें। बच्चों को सहायता के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098, तथा आपात स्थिति में 112 पर संपर्क कर सकते है।