• पत्राचार कार्यालय
    अजगरा तारगांव चहनिया टांडा कला चंदौली-221115 उत्तर प्रदेश
  • संपादकीय कार्यालय
    भीटारी, लोहता, 221107 वाराणसी उत्तर प्रदेश
  • 9454193605, 7007988527
  • Trending तेज बारिश और हवाओं से नुकसान पर किसानों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ, 72 घंटे में देनी होगी सूचना*
  • DHANANJAY OJHA - 28 Sep 2026

कृषि विभाग की किसानों से अपील, बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे में बीमा कंपनी को दें

चंदौली । वर्तमान में हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसे देखते हुए कृषि विभाग और फसल बीमा कंपनी ने किसानों के लिए राहत कार्य शुरू कर दिया है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जिन किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा कराया है, वे नुकसान की भरपाई के लिए 72 घंटे के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक वर्षा से जलभराव की स्थिति में धान की फसल का बीमा केवल कटी हुई (हार्वेस्टेड) अवस्था में होने पर ही व्यक्तिगत श्रेणी के तहत कवर किया जाएगा। धान को छोड़कर अन्य सभी बीमित फसलों ( ज्वार, बाजरा एवं अरहर) की फसल के नुकसान की सूचना किसान तय समय-सीमा के भीतर दे सकते हैं।

किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने में कोई समस्या आती है, तो किसान निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

व्हाट्सएप चैटबॉट: मोबाइल नंबर 7065514447 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर शिकायत दर्ज की जा सकती है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप: गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। आधिकारिक वेबसाइट: PMFBY के आधिकारिक पोर्टल (pmfby.gov.in) पर जाकर समस्या पंजीकृत करें। स्थानीय स्तर पर अपने नजदीकी जिला कृषि अधिकारी या उप कृषि निदेशक कार्यालय में जाकर लिखित में शिकायत जमा करें।

कृषि विभाग के अनुसार, फसल नुकसान के 72 घंटों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। शिकायत दर्ज कराते समय किसान अपना आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और बीमा पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज़ अपने पास ज़रूर रखें, ताकि नियमानुसार जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान की जा सके।

Like This Post? Related Posts
Recent Comments
Leave a Comment